उद्देश्य:- कृषि यंत्र क्रय/रिपेयर, ढुलाई के साधन एवं अन्य कृषि आवश्यकताओं हेतु
पात्रता:- काश्तकार के पास न्यूनतम 1 बीघा सिंचित अथवा 2 बीघा असिंचित कृषि भूमि होना आवश्यक
ऋण राशि:- कृषि भूमि की डीएलसी दर के 25 प्रतिशत की सीमा में
सिंचित भूमिः- 1 बीघा अथवा अधिक एवं 1.5 बीघा से कम सिंचित भूमि पर अधिकतम रू. 2.00 लाख, 1.5 बीघा से 5 बीघा तक कृषि भूमि धारको को प्रथम वर्ष में रूपये 3.00 लाख का ऋण स्वीकृत किया जाएगा जिसे आगामी वर्षाे में बढ़ा कर रूपये 5.00 लाख तक स्वीकृत किया जा सकेगा। 5 बीघा से अधिक कृषी भूमि होने पर प्रथम वर्ष में रूपये 5.00 लाख का ऋण स्वीकृत किया जाएगा जिसे आगामी वर्षाे में बढ़ा कर रूपये 7.00 लाख तक स्वीकृत किया जा सकेगा।
असिंचित भूमि:- 2 बीघा से 4 बीघा तक भूमि धारको को रूपये 1.00 लाख एवं 4 बीघा से अधिक भूमि होने पर 2.00 लाख तक ऋण स्वीकृत किया जायेगा। 6 बीघा से अधिक कृषि भूमि होने पर द्वितीय वर्ष में ऋण राशि बढ़ा कर रूपये 3.00 लाख तक ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा। 4.2 कृषि भूमि की डीएलसीसी दर का 25 प्रतिषत तक राशि का ही ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा।
ब्याज दर:- 12%
ऋण का चुकारा:- साख सीमा के रूप में प्रतिवर्ष नवीनीकरण अथवा 3 से 5 वर्ष हेतु मध्यकालीन ऋण के रूप में
ऋण सुरक्षा :- कृषक की भार रहित कृषि भूमि बैंक के पक्ष में रहन
सर्विस चार्ज:- न्यूनतम 500 रू. अथवा ऋण राशि का 0.5 प्रतिशत जो भी अधिक हो
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